जगदलपुर : नए परिवहन कानून के विरोध में वाहन चालकों ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन
जगदलपुर, 01 जनवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार के नए परिवहन कानून के तहत सड़क हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बजाए मौके से भागने वाले चालकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने के प्रावधान किया गया है। दुर्घटना होने पर यदि ट्रक चालक मौके से भाग जाता है, तो उसे 10 साल की सजा व 05 लाख रुपये जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान के विरोध में जगदलपुर के वाहन चालकों ने आज सोमवार को वेयर हाउस कुम्हारपारा के पास एवं गीदम रोड में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी तरफ एशिया की सबसे बड़े बस्तर परिवहन संघ ने अपना पत्ता नहीं खोला है।
वाहन चालक विनोद कुमार नाग ने कहा कि चालक कभी भी अपनी मर्जी से दुर्घटना नहीं करते हैं। दुर्घटना भूलवश व गाड़ी में खराबी आ जाने व सामने वाले की गलती की वजह से होती है। दुर्घटना के लिए ऐसा कड़ा कानून दमनकारी है। इसके विरोध में बड़ा आंदोलन करना हमारी मजबूरी होगी।
चालकों का आरोप है कि यह कानून नहीं बल्कि काला कानून है, जिसकी वजह से अगर कोई हादसा हुआ और चालक मजबूरी में मौके से भाग गया तो उसे 10 साल की सजा होगी तो उसके परिवार का गुजारा कौन करेगा। जुर्माना इतना ज्यादा है कि वह किसी भी सूरत में उसे भर नहीं पाएगा, इसके अलावा अगर मौके से नहीं भागा और भीड़ ने उस पर हमला कर मौके पर ही मार देंगे। ऐसी स्थिति में चालकों के लिए यह नया कानून बनाकर बहुत गलत किया गया है। उनकी मांग की है कि केंद्र सरकार इस कानून को वापस ले और पहले जो कानून था, उसे यथावत रखा जाए।
हिन्दुस्थान समाचार/राकेश पांडे
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