नवीन प्राचार्य पदोन्नति नियम को निरस्त करने टीचर्स एसोसिएशन ने साैंपा ज्ञापन

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नवीन प्राचार्य पदोन्नति नियम को निरस्त करने टीचर्स एसोसिएशन ने साैंपा ज्ञापन


जगदलपुर, 18 अगस्त (हि.स.)। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 13 फरवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित नवीन प्राचार्य पदोन्नति नियम 2026 के विरोध में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, जिला बस्तर के प्रतिनिधिमंडल ने बस्तर संभाग के संयुक्त संचालक (शिक्षा) एचआर. सोम को शिक्षा मंत्री के नाम आज ज्ञापन सौंपा है।

टीचर्स एसोसिएशन ने शासन से मांग की है कि उक्त विसंगतिपूर्ण नियमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और पूर्ववत पदोन्नति कोटा बहाल किया जाए। ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए उन्हाेने डीपीआई को अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के अनुसार पूर्व में लागू प्राचार्य पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार व्याख्याता हेतु 65% एवं प्रधान पाठक हेतु 25% पदों का पदोन्नति कोटा निर्धारित था। नए नियमों में इस कोटे में किए गए परिवर्तन से 22 वर्षों से उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत अनुभवी व्याख्याता (एल.बी.) पदोन्नति से वंचित हो जाएंगे। व्याख्याता (एल.बी.) संवर्ग पिछले 22 वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत है। इस लंबे अंतराल में न तो उन्हें कोई आर्थिक लाभ मिला और न ही पदोन्नति का अवसर।

शासन के इस विसंगतिपूर्ण निर्णय से पूरे प्रदेश के व्याख्याता वर्ग में भारी आक्रोश है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष लुदरसन कश्यप, संयोजक हरेंद्र राजपूत, जिला संयुक्त सचिव तुलादास मानिकपुरी, हुरदानंद पांडे, सोमेश दास, रामप्रसाद ठाकुर, नरेंद्र, श्री केमरो, कमल राम मौर्य, रंजीत तिर्की सहित बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे

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