जाति प्रमाण पत्र में देरी पर स्टेनो पर 17 सौ रुपये का लगा जुर्माना
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कार्रवाई
रायपुर, 16 सितंबर (हि. स.)। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में कार्य नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
अभनपुर तहसील में जाति प्रमाण पत्र बनाने में देरी पर स्टेनो हेमलता दीवान पर 1700 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। आज बुधवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार, समय-सीमा बीत जाने के बाद भी 17 आवेदनों का निराकरण नहीं किया गया था।
सेवा में लापरवाही और देरी के कारण प्रति आवेदन 100 रुपये के हिसाब से कुल 1700 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड की राशि को नियमानुसार चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा कराया गया है।
यह कार्रवाई लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आम जनता को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर

