शराब घोटाले में आरोपित अनिल टुटेजा व उनके बेटे पर कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

शराब घोटाले में आरोपित अनिल टुटेजा व उनके बेटे पर कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक
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शराब घोटाले में आरोपित अनिल टुटेजा व उनके बेटे पर कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक


बिलासपुर, 1 अप्रैल (हि.स.)। प्रदेश में हुए कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। शराब घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज कर एसीबी / ईओडब्लू जांच कर रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान एसीबी/ईओडब्ल्यू ने जवाब पेश करने कोर्ट से समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने दो हफ्ते का समय दिया, तब तक याचिकाकर्ता अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा के विरुद्ध एसीबी/ईओडब्ल्यू की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी की कोर्ट में हुई।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के समय शराब घोटाला मामला सामने आया था. ईडी ने इस मामले में कार्रवाई की और यह पाया कि राज्य सरकार की सरकारी दुकानों से ही नकली होलोग्राम वाली शराब बेची गईं। ईडी के अनुसार इस घोटाले में अनवर ढेबर ने अरुण पति त्रिपाठी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह संचालित किया, जिसके प्रभाव के आगे पूरा सरकारी तंत्र (आबकारी विभाग) बेबस था।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल

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