छग विस चुनाव : निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत व घायल कर्मचारियों को दी जा रही है अनुग्रह राशि
रायपुर, 8 नवंबर (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन कार्य में नियोजित अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षाबलों आदि के निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत्यु व घायल होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिकर नियमानुसार अनुग्रह राशि की स्वीकृति की गई है।
विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत प्रथम चरण के निर्वाचन के दौरान जिला कांकेर में केन्द्रीय सुरक्षा बल के एक कर्मी की नक्सल हिंसा में मृत्यु होने के कारण 30 लाख की अनुग्रह प्रतिकर भुगतान राशि की स्वीकृति की जा रही हैं। दन्तेवाड़ा जिला में केन्द्रीय सुरक्षाबल के एक कर्मी की निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने के कारण 15 लाख की अनुग्रह प्रतिकर भुगतान राशि की स्वीकृति की जा रही है।
कोंडागांव जिले में केशकाल में तीन निर्वाचन कर्मियों की दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण नियमानुसार 15 लाख प्रति कर्मी के मान से कुल 45 लाख की अनुग्रह प्रतिकर भुगतान राशि की स्वीकृति की जा रही है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन कर्तव्य के दौरान नक्सली हिंसा में घायल विभिन्न कर्मियों को भी नियमानुसार अनुग्रह प्रतिकर भुगतान राशि की स्वीकृति की जा रही है।
हिन्दुस्थान समाचार/गायत्री प्रसाद
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