छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची में दावा-आपत्ति की समय-सीमा बढ़ी, अब तीन नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

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छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची में दावा-आपत्ति की समय-सीमा बढ़ी, अब तीन नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन


रायपुर, 30 अक्टूबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका के आगामी आम एवं उप निर्वाचन-2026 के मद्देनजर निर्वाचक नामावली में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब पात्र मतदाता और आम नागरिक 3 नवंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने अथवा अन्य त्रुटियों के संबंध में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित थी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय प्रदेश में चक्रवात अर्नव के प्रभाव और लगातार हो रही बारिश से प्रभावित जनजीवन को देखते हुए लिया है। जिला कलेक्टरों ने मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नागरिकों को दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। आयोग ने नागरिकों और पात्र मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।

आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावा-आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 3 नवंबर 2026 कर दी गई है। वहीं, प्राप्त दावे-आपत्तियों के निराकरण की तिथि 3 नवंबर से बढ़ाकर 6 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। निर्वाचक नामावली से संबंधित शेष कार्यक्रम पूर्ववत रहेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने शुक्रवार काे बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और निर्वाचक नामावली में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। दिसंबर 2026 में जहां नगरपालिका के आम एवं उप निर्वाचन प्रस्तावित हैं, उन क्षेत्रों के मतदाता इस अभियान में शामिल हो सकते हैं।

आयोग के अनुसार निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्थानों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस कार्य में मतदाताओं का सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने नागरिकों, विशेषकर पात्र युवाओं से अपील की है कि बढ़ाई गई समय-सीमा का लाभ उठाकर समय रहते मतदाता सूची में अपना पंजीकरण कराएं तथा नाम, पता या अन्य विवरणों में आवश्यक सुधार अवश्य कराएं, ताकि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / गेवेन्द्र प्रसाद पटेल

Livevns.news Desk
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