कैबिनेट की बैठक में सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में छूट की अवधि को 5 साल और बढ़ाने का निर्णय

कैबिनेट की बैठक में सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में छूट की अवधि को 5 साल और बढ़ाने का निर्णय
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कैबिनेट की बैठक में सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में छूट की अवधि को 5 साल और बढ़ाने का निर्णय


रायपुर, 17 जनवरी (हि.स.)।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिपरिषद की पांचवी बैठक बुधवार देर शाम खत्म हो गई है। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं।छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों और स्थायी निवासियों के लिए सरकार ने सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में छूट की अवधि को 5 साल और बढ़ा दिया है। यह छूट गृह विभाग यानी पुलिस के लिए लागू नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई, पांच वर्ष की छूट अवधि को 01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2028 तक अर्थात् पांच वर्ष तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है ।अन्य विशेष वर्गाें के लिए अधिकतम आयु सीमा में दी गई छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यथावत निर्धारित रहेगी। यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसके पश्चात लगभग 5 वर्ष उपरांत दिनांक 04अक्टूबर 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाईन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा पुरूष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की न्यायालयों से वापसी के लिए नवीन मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार /केशव शर्मा

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