बस्तर जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 702 सीट आबंटित

बस्तर जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 702 सीट आबंटित
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बस्तर जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 702 सीट आबंटित


जगदलपुर, 21 मई (हि.स.)। बस्तर जिले के अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी अशासकीय एवं गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में असुविधाग्रस्त बच्चों का प्रवेश वर्ष 2024-25 के लिए कार्यवाही किये जाने हेतु समय सारिणी घोषित की गई थी।

जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर से मिली जानकारी के अनुसार बस्तर जिले में शिक्षा के अधिकार के तहत कुल 94 अशासकीय विद्यालयों के नर्सरी केजी-1 एवं कक्षा पहली हेतु कुल 761 सीट ऑनलाईन पोर्टल में दर्ज कराया गया है ।उन 761 सीटों पर कुल 1790 आवेदन प्राप्त हुए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर द्वारा 20 मई 2024 को आनलाईन लाटरी के माध्यम से बस्तर जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कुल 702 सीट छात्र-छात्राओं हेतु आबंटित किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ राकेश पांडे /केशव

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