जगदलपुर : 07 से 30 नवंबर एग्जिट पोल प्रकाशन-प्रचार-प्रसार पर लगा प्रतिबंध
जगदलपुर, 05 नवम्बर (हि.स.)। राज्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण (एक्जिट पोल) नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत 07 नवम्बर 2023 (मंगलवार) को सुबह 07 बजे से 30 नवंबर 2023 (गुरुवार) को शाम 06:30 बजे के बीच की अवधि में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।
हिन्दुस्थान समाचार/राकेश पांडे
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