बड़ीकरेली बना नगर पंचायत, करेलीबड़ी पंचायत व्यवस्था से विस्थापित

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बड़ीकरेली बना नगर पंचायत, करेलीबड़ी पंचायत व्यवस्था से विस्थापित


धमतरी, 27 मई (हि.स.)। छत्तीसगढ़ शासन ने जिला धमतरी में नगर पंचायत बड़ीकरेली के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत करेलीबड़ी के आश्रित ग्राम खटट्टी को शामिल करते हुए नई नगर पंचायत बड़ीकरेली का गठन किया गया है।

यह अधिसूचना 31 दिसंबर 2025 को प्रकाशित हुई थी। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। नगर पंचायत गठन के बाद ग्राम पंचायत करेलीबड़ी, जनपद पंचायत मगरलोड, जिला धमतरी को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126(2) के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था से विस्थापित कर दिया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की पूर्व व्यवस्था समाप्त मानी जाएगी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा द्वारा जारी अधिसूचना के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा

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