गुरुचरण व तरनजीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
रायपुर, 26 सितंबर (हि.स.)। केबल कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा, बेटे तरनजीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। रायपुर से एडीजे (सप्तम) की कोर्ट ने गुरुवार को याचिका खारिज की है। बिलासपुर के केबल कारोबारी अशोक अग्रवाल और उनके पुत्र ने हेथवे सीसीएन मल्टिनेट प्राइवेट लिमिटेड वाली केबल कंपनी में हेराफेरी और कंपनी में कब्जा करने के आरोप में देवेंद्र नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने गुरचरण सिंह होरा व उनके बेटे तरनजीत के खिलाफ 420, 338, 336, 340 का केस दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
हिन्दुस्थान समाचार / चन्द्र नारायण शुक्ल
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