उर्वरक वितरण में अनियमितता पर 06 निजी कृषि केन्द्रों के लायसेंस निलंबित एवं निरस्त

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जांजगीर चांपा, 20 जून (हि.स.)। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा कार्यवाई की गई है । राकेश शर्मा, उप संचालक कृषि ने आज बताया जिला एवं विकासखण्ड स्तर के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा लगातार निजी कृषि केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि खरीफ सीजन में किसानों को शासकीय दर पर एवं गुणवत्तायुक्त खाद उपलब्ध हो सके है। साथ ही निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर लगातार कारवाई की जा रही है।

इसी तारतम्य में मेसर्स राजेश टेडर्स नवागढ़, मेसर्स पटेल कृषि केन्द्र तुस्मा, मेसर्स रोशन कुमार अग्रवाल पोड़ी, मेसर्स विकास टेडर्स खरौद एवं मेसर्स प्रकाश कृषि केन्द्र खरौद का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पॉस मशीन में दर्ज उर्वरक एवं भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरकों का सही मिलान ना होना, किसानों को सत्यापित कैश मेमो बिल जारी ना करना, लायसेंस चस्पा, उर्वरक वितरण रजिस्टर संधारण नही करना एवं निर्धारित मूल्य बोर्ड नही पाये जाने इत्यादि अनियमितता पाये जाने एवं कारण बताओ नोटिस का संतोषप्रद जवाब नही दिये जाने के कारण इनका उर्वरक विक्रय लायसेंस 21 दिनों के लिए निलंबन कर दिया गया है।

इसी प्रकार मेसर्स अभिषेक एग्रो कटनई विकासखण्ड अकलतरा के यहाँ निरीक्षण के दौरान पॉस मशीन में दर्ज उर्वरक एवं भौतिक रूप से उर्वरक उपलब्ध पाया गया। विगत 02 वर्षो से उर्वरक का व्यवसाय नही किये जाने के कारण उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 31 (1) एवं 4,5,19 एवं 35 की धारा का उल्लंघन किये जाने पर उर्वरक विक्रय लायसेंस को हमेशा के लिए निरस्त कर दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / LALIMA SHUKLA PUROHIT

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