कोरबा: कोटपा अधिनियम के तहत मानिकपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में की गई कार्रवाई
कोरबा,01 मार्च (हि.स.)। कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. एन. केशरी के निर्देशानुसार मानिकपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।इसके लिए डॉ. कुमार पुष्पेश नोडल अधिकारी एनटीसीपी के नेतृत्व में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डॉ. मानसी जायसवाल, जिला सलाहकार (एनटीसीपी) सुनील कुमार सांडे ड्रग इंपेक्टर प्रेमचंद साहू, थाना प्रभारी मानिकपुर की संयुक्त टीम बनाई गई है। सीएमएचओ ने बताया कि मानिकपुर थाना क्षेत्र के 11 जगह कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया है। जिसके अंतर्गत 08 चालानी कार्यवाही में 1000 रुपये वसूल किया गया। साथ ही 03 स्थानों पर समझाइश दी गई।
इस दौरान आमजनों को कोटपा एक्ट-2003 के धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि धारा 4 एवं 6 के तहत 200 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।
हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी
हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिये यहां क्लिक करें, साथ ही लेटेस्ट हिन्दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लिये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लिये यहां क्लिक करें।