कोरिया : समय पर सीमांकन नहीं करने पर राजस्व निरीक्षक पर गिरी गाज, आवेदिका को मिलेगा मुआवजा

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कोरिया, 02 अप्रैल (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में शासकीय सेवाओं में लापरवाही पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक राजस्व निरीक्षक पर कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समय-सीमा में सीमांकन कार्य पूरा नहीं करने पर राजस्व निरीक्षक जनार्दन सिन्हा पर 1000 रुप का अर्थदंड लगाया गया है। यह आदेश अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैकुंठपुर द्वारा जारी किया गया।

जानकारी के अनुसार, ग्राम बैकुंठपुर निवासी सुमित्रा साहू ने ग्राम ओडगी स्थित अपनी भूमि खसरा नंबर 704/3 एवं 704/5 के सीमांकन के लिए आवेदन दिया था। तहसीलदार बैकुंठपुर ने राजस्व निरीक्षक को 15 दिनों के भीतर सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन तय समय-सीमा में यह कार्य पूरा नहीं किया गया।

समय पर सेवा नहीं मिलने से आवेदिका को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धारा 5(7) के तहत कार्रवाई करते हुए देरी के आधार पर अधिकतम 1000 रुपए का दंड निर्धारित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह राशि संबंधित राजस्व निरीक्षक से वसूल कर आवेदिका सुमित्रा साहू को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। साथ ही अधिकारी को भविष्य में इस तरह की लापरवाही न दोहराने की कड़ी चेतावनी भी दी गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारस नाथ सिंह

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