जगदलपुर : अवैध रूप से संचालित आठ क्लीनिक सील, 10 क्लीनिक संचालकों को नोटिस जारी

जगदलपुर : अवैध रूप से संचालित आठ क्लीनिक सील, 10 क्लीनिक संचालकों को नोटिस जारी
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जगदलपुर : अवैध रूप से संचालित आठ क्लीनिक सील, 10 क्लीनिक संचालकों को नोटिस जारी


जगदलपुर, 6 जुलाई (हि.स.)। बस्तर में जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा झोलाछाप डॉक्टरों एवं बिना पंजीयन क्लीनिक चलाने वालों के खिलाफ आज शनिवार को आकस्मिक जांच के दौरान अवैध रूप से संचालित आठ क्लीनिकों को जिला प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। वहीं बिना पंजीयन क्लीनिक का संचालन करने वाले 10 क्लीनिक संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा यह कार्यवाही बस्तर जिले में झोलाछाप डॉक्टरों अवैधानिक तरीके से क्लीनिक का संचालन तथा गांव-गांव में घूमकर मरीजों का इलाज करने के संबंध में मिल रही शिकायतों को देखते हुए की जा रही है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम जिला मुख्यालय से लेकर विकासखण्ड मुख्यालयों एवं गांवों में संचालित अवैध दवाखानों, झोलाछाप डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर्स में लगातार दबिश देकर उनकी वैधानिकता की जांच-पड़ताल कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नर्सिंग होम एक्ट जगदलपुर के नोडल अधिकारी डॉ. टीएस. नाग, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी नानगुर जयंतीलाल दरियो, नायब तहसीलदार अंकुर रात्रे, पुलिस थाना नगरनार की संयुक्त टीम ने ओम साहू की लिखित शिकायत के आधार पर नगरनार स्थित चन्द्रप्रकाश रजक के क्लीनिक की जांच-पड़ताल के लिए औचक रूप से पहुंची, इस दौरान क्लीनिक बंद पाया गया। अधिकारियों की टीम ने शिवम मेडिकल तथा नगरनार में ही शिवा मेडिकल एवं जनरल स्टोर जांच-पड़ताल की। उक्त दोनों मेडिकल स्टोर में चिकित्सा परामर्श संबंधी बोर्ड एवं चिकित्सकीय उपकरण नहीं पाया गया। मेडिकल स्टोर संचालन के लिए संचालक ने लाइसेंस प्राप्त किया है। इसके पश्चात अधिकारियों की टीम समृद्धि मेडिकल स्टोर पहुंची, जो बंद मिला। अधिकारियों की टीम ने इसके बाद मारकेल, सेमरा, कलचा, मगडु, कचोरा गांव का भी दौरा कर झोलाछाप डॉक्टरों के बारे में लोगों से पूछताछ की।

सीएमओ आरके चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अनुसार नर्सिंग होम एक्ट के तहत अवैध दवाखानों एवं अपंजीकृत चिकित्सकों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला मुख्यालय जगदलपुर स्थित आशा क्लीनिक, जगन्नाथ क्लीनिक, दुर्गा क्लीनिक, एपेक्स डेंटल क्लीनिक, डॉ. केके. राय, नेहा डेंटल क्लीनिक तथा मेडिकेयर पैथालाजी लैब के संचालकों तथा लोहाण्डीगुडा ब्लॉक अंतर्गत साहू मेडिकल स्टोर के संचालक घनाराम साहू, डॉ. हरीश मरकाम, तोकापाल ब्लॉक अंतर्गत एके. विश्वास सड़क पारा को नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन न होने के कारण नोटिस जारी किया गया है। जगदलपुर में संचालित सागर दवाखाना को जिला प्रशासन ने बिना योग्यता के क्लीनिक का संचालन करने के मामले में सील बंद कर दिया गया है। इसी तरह बिना चिकित्सकीय योग्यता के बकावण्ड में क्लीनिक का संचालन करने वाले चन्द्रशेखर मौर्य, नानगुर में संदीपदास, लोहाण्डीगुडा में डॉक्टर पिताम्बर साहू, बकावण्ड के ग्राम सतोषा करपावंड में संचालित मंडल प्रायमरी हेल्थ केयर सेंटर, तोकापाल में दीनानाथ तिवारी, दरभा ब्लॉक के चिंगपाल में गिरीश कुमार कश्यप, बस्तर में लिजा मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ राकेश पांडे

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