हत्या के जुर्म में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

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हत्या के जुर्म में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा




भागलपुर, 08 मई (हि.स.)। बलात्कार के बाद हत्या कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए लव कुश कुमार 6 एडीजे कोर्ट में बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। सुनवाई के उपरांत पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा और 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

उक्त मामले में 3 व्यक्ति आरोपी था। पर गवाह गुजारने के बाद प्रमाण के साथ संदीप कुमार चौधरी को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई। उल्लेखनीय है कि जिला अंतर्गत तिलकामांझी थाना क्षेत्र में 7 वर्ष पूर्व बलात्कार के बाद हत्या कर देने का एक कांड हुआ था।

हिन्दुस्थान समाचार/बिजय

/गोविन्द

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