शराब तस्करी मामले में दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल की सजा

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शराब तस्करी मामले में दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल की सजा


भागलपुर, 08 अगस्त (हि.स.)। उत्पाद कोर्ट-2 में गुरुवार को शराब तस्करी से जुड़े दो अलग अलग मामले में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। पहला मामला सबौर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जहां पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक व्यक्ति के पास से 16 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद किया था। जिस मामले में कोर्ट ने आज आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

दूसरा मामला नवगछिया थाना क्षेत्र का है। जहां मदन अहिल्या कॉलेज के पास एक व्यक्ति के पास से पुलिस ने 180 एमएल शराब के तीन बोतल को बरामद किया था। इस मामले में भी कोर्ट ने आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपया का आर्थिक दंड भी लगाया है। वहीं नहीं देने पर दोनों अभियुक्तों को तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। मामले को लेकर विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया की दोनों अभियुक्तों को शराब मामले में पांच पांच वर्ष की सश्रम कारावास और एक एक लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

हिन्दुस्थान समाचार

हिन्दुस्थान समाचार / बिजय शंकर / गोविंद चौधरी

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