दो शराब तस्कर को पांच-पांच साल सश्रम करावास की सजा

दो शराब तस्कर को पांच-पांच साल सश्रम करावास की सजा
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दो शराब तस्कर को पांच-पांच साल सश्रम करावास की सजा




भागलपुर, 28 मई (हि.स.)। बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) में उत्पाद के स्पेशल कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की और मंगलवार को अपनी अदालती कार्यवाही पूरी करते हुए अभियुक्त संजीव कुमार और नीतीश कुमार को पांच-पांच वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भी सुनाई है। मामले में उत्पाद कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक भोला मंडल ने बताया कि बीते 6 मार्च को कहलगां

व के रसलपुर थाना की पुलिस क्षेत्र के चांय टोला फोरलेन के समीप दिवा गश्ती में थी। तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार युवक पुलिस को देख भागने लगे, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा और तलाशी के दौरान उनके पास से जूट के बोरे में लगभग 45 लीटर विदेशी शराब बरामद किया।

भोला मंडल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नीतीश और संजीव को कोर्ट ने बीते 21 मई को ही दोषी करार दिया था। जबकि मामले में एक अन्य अभियुक्त मो. मुमताज जमानत के बाद से ही अनुपस्थित है। जिसके खिलाफ कोर्ट ने गैरजमानती वारंट भी जारी कर दिया है। फिलहाल संजीव और नीतीश को कोर्ट ने सजा सुनाई और जेल भेज दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/बिजय

/चंदा

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