आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस और टीसीएस को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

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आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस और टीसीएस को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन


अररिया, 08 अक्टूबर(हि.स.)। जिला कोषागार कार्यालय की ओर से समाहरणालय स्थित परमान सभागार में आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत टीडीएस और टीसीएस प्रावधानों एवं महत्वपूर्ण वित्तीय बिंदुओं को लेकर गुरुवार को जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता डीएम विनोद दूहन ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आयकर अपर आयुक्त, रेंज-3, धनबाद नरसिंह कुमार खालको तथा विशिष्ट अतिथि आयकर अधिकारी, पूर्णिया टी.टी. भूटिया एवं प्रसून झा उपस्थित रहे।

कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा स्रोत पर कर कटौती) एवं स्रोत पर कर संग्रह से संबंधित प्रावधानों, कर कटौती एवं संग्रह की प्रक्रिया, निर्धारित समय-सीमा में अनुपालन तथा वित्तीय अभिलेखों के उचित संधारण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस दौरान वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखने तथा वित्तीय कार्यों के निष्पादन में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी साझा किए गए। विशेषज्ञों ने टीडीएस और टीसीएस से जुड़े प्रावधानों के व्यावहारिक पहलुओं से जिले के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अवगत कराया और अनुपालन में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी।

कार्यशाला में अपर समाहर्ता अनिल कुमार झा, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन नवनील कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी विजय कुमार रजक सहित सभी कार्यालय प्रधान, सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर

Livevns.news Desk
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