वीआईपी जिलाध्यक्ष के सदर अस्पताल में प्रवेश पर रोक

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वीआईपी जिलाध्यक्ष के सदर अस्पताल में प्रवेश पर रोक


सीवान, 23 जुलाई (हि.स.)।सदर अस्पताल परिसर में मरीजों को निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में भेजने के आरोप में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है।

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी श्रीनिवास प्रसाद ने वीआईपी (विकासशील इंसान पार्टी) के जिलाध्यक्ष श्री निवास यादव के सदर अस्पताल में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सीएस द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दरौली थाना क्षेत्र के बलऊ गांव निवासी एवं वीआईपी जिलाध्यक्ष श्री निवास यादव के विरुद्ध विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी, गोपनीय जांच तथा आम नागरिकों एवं मरीजों के परिजनों की शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि वे सदर अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार, सड़क दुर्घटना एवं अन्य हादसों में घायल मरीजों के प्राथमिक उपचार के बाद उनके परिजनों को बहला-फुसलाकर निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में भेजने का कार्य करते थे।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि मरीजों को निजी संस्थानों में भेजने के बदले संबंधित निजी अस्पतालों के संचालकों से आर्थिक लेन-देन किए जाने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की गोपनीय जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी ने कार्रवाई करते हुए 23 जुलाई 2026 से श्री निवास यादव के सदर अस्पताल, सीवान में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीएस ने आदेश की प्रतिलिपि अस्पताल सुरक्षा प्रभारी, टीओपी प्रभारी, नगर थाना, पुलिस अधीक्षक, जिला पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति एवं स्वास्थ्य विभाग, बिहार को भेजते हुए आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में पूछे जाने पर श्रीनिवास यादव ने बताया कि उन्हें सिविल सर्जन का कोई पत्र नहीं मिला है.उन्होंने बताया कि भारत सरकार एवं बिहार सरकार के नियम के अनुसार सड़क दुर्घटना में जख्मी लोगों को सरकारी अस्पतालों में पहुंचाने का काम कई वर्षों से कर रहें है। इसके लिए बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया है। उन्हें बताया कि अगर सिविल सर्जन द्वारा मेरे खिलाफ कोई पत्र निकाला गया होगा तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Amar Nath Sharma

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