पुराने ट्रैफिक चालान पर मिलेगी 50 फीसदी तक छूट, 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत

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किशनगंज, 08 सितंबर (हि.स.)। पुराने और लंबित यातायात चालानों के निपटारे को लेकर किशनगंज में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। किशनगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाली लोक अदालत में ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026’ के तहत वाहन मालिकों और चालकों को पुराने चालान की राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिल सकेगा।

मंगलवार को परिवहन कार्यालय एवं यातायात पुलिस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस योजना का लाभ ऐसे वाहन मालिक और चालक उठा सकेंगे, जिनके वाहन का चालान किशनगंज जिले में 90 दिन या उससे अधिक पुराना है। लंबित चालान के निपटारे के लिए संबंधित लोगों को पहले अपना पंजीकरण कराना होगा।

पंजीकरण की प्रक्रिया 7 सितंबर से 11 सितंबर तक निर्धारित की गई है। इच्छुक वाहन मालिक एवं चालक किशनगंज स्थित परिवहन कार्यालय के प्रथम तल पर उपस्थित होकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अधिकारियों ने वाहन मालिकों से निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण कराने की अपील की है, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत में उनके लंबित चालान का निपटारा किया जा सके।

अधिकारियों के अनुसार, एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना का उद्देश्य लंबे समय से लंबित चालानों का सरल तरीके से निपटारा करना और वाहन मालिकों को राहत प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र चालानों के निपटारे पर नियमानुसार 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने यातायात चालानों का निपटारा कराएं।

विभाग ने कहा है कि निर्धारित तिथि के बाद पंजीकरण का लाभ नहीं मिल सकेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों के त्वरित और आपसी सहमति से निपटारे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / धर्मेन्द्र सिंह

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