अनधिकृत अनुपस्थिति पर शिक्षिका निलंबित, विभागीय कार्रवाई शुरू

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सुपौल, 13 अगस्त (हि.स.)। जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड के मध्य विद्यालय डपरखा की सहायक शिक्षिका सरिता कुमारी को अनधिकृत रूप से विद्यालय से अनुपस्थित रहने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सुपौल द्वारा 12 अगस्त 2026 को जारी कार्यालय आदेश में शिक्षिका के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

जिलाधिकारी सावन कुमार ने 12 अगस्त को मध्य विद्यालय डपरखा का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के क्रम में सहायक शिक्षिका सरिता कुमारी 17 जुलाई 2026 से बिना किसी सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित पाई गईं। ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शिक्षिका की दैनिक उपस्थिति की समीक्षा में भी कई अनियमितताएं सामने आईं। जांच में 24, 25 एवं 27 जून 2026 तथा 11 जुलाई 2026 से लगातार अनुपस्थित रहने की बात सामने आई। इसके अलावा जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक कई दिनों में सुबह 10 बजे के बाद विलंब से उपस्थिति दर्ज कराने का उल्लेख भी आदेश में किया गया है।

जांच के दौरान अनधिकृत अनुपस्थिति, देर से विद्यालय पहुंचने, स्वेच्छाचारिता तथा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना जैसे आरोप प्रथम दृष्टया सत्य पाए गए। इसके बाद बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-09 के तहत सरिता कुमारी को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन कर दिया गया। निलंबन अवधि में शिक्षिका का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय पिपरा निर्धारित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान निर्धारित नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। शिक्षिका के विरुद्ध आरोप पत्र अलग से निर्गत किए जाने की बात भी आदेश में कही गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / विनय कुमार मिश्र

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