नालन्दा में कर्मचारियों पर गिरी प्रशासन की गाज
बिहारशरीफ 29 नवंबर (हि.स.)।जिला मुख्यालय समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी नालंदा द्वारा राजस्व कर्मचारियों एवं निम्न वर्गीय लिपिकों पर राजस्व कार्य में किये गये लापरवाही के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि सुनीता कुमारी, लिपिक अंचल कार्यालय परवलपुर के द्वारा अतिक्रमण वाद को अपने कार्यावधि में सभी पीठासीन अंचल अधिकारियों के समक्ष उपस्थित नहीं किया गया यह कृत्य कर्तव्यहीनता /सरकारी कार्य में अभिरुचि नहीं लेने के आरोप में सुनीता कुमारी के विरुद्ध 3 वर्ष तक प्रोन्नति रोकने का दंड अधिरोपित किया गया है।
दूसरीओर विकास कुमार तत्कालीन लिपिक अंचल कार्यालय परवलपुर सम्प्रति अंचल कार्यालय सिलाव के द्वारा अतिक्रमण वाद को अपने कार्यावधि में सभी पीठासीन अंचल अधिकारियों के समक्ष अभिलेख उपस्थापित नहीं किया गया जो उनके लापरवाही अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यहीनता का घोतक होने के आरोप में विकास कुमार के विरुद्ध 3 वर्ष तक प्रोन्नति रोकने का दंड अधिरोपित किया गया है। साथ हीं आनंद कुमार ,लिपिक अनुमंडल कार्यालय, हिलसा द्वारा बिना अनुमति के अनाधिकृत रूप से कार्यालय व मुख्यालय में अनुपस्थित रहने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने चल -अचल संपत्ति एवं दायित्वों का विवरणी जमा नहीं करने आदि के आरोप में इनके विरुद्ध 3 वर्ष तक प्रोन्नति रोकने का दंड अधिरोपित किया गया है।
इसी तरह संजीव कुमार सिन्हा तत्कालीन राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय परवलपुर के द्वारा परिमार्जन के तहत पूर्व में कायम जमाबंदी में विसंगति होने पर सुधार किया जाता है परंतु संबंधित राजस्व कर्मचारी के द्वारा बिना दस्तावेज एवं भौतिक सत्यापन किये ही अस्वीकृत की अनुशंसा किए जाने के कारण श्री सिन्हा के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत एक वेतन वृद्धि का दंड अधिरोपित किया गया है ।वहीं मोहम्मद काएद आजम , राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय हिलसा द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 एवं बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2012 के प्रावधानों के प्रतिकूल याचिका की अस्वीकृत दाखिल खारिज को पुण: याचिका प्रस्तुत किए जाने पर राजस्व कर्मचारी द्वारा दाखिल खारिज जांच प्रतिवेदन में स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने एवं दाखिल खारिज वाद में फीफो का उल्लंघन करने के कारण उनके विरुद्ध प्रपत्र क गठन की अनुशंसा की गई है ।इसके साथ-साथ विरेश कुमार चौधरी तत्कालीन राजस्व कर्मचारी -संप्रति- अंचल कार्यालय करायपरशुराय के द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 एवं भूमि बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2012 के प्रावधानों के प्रतिकूल याचिका की अस्वीकृत दाखिल खारिज को पुनः याचिका प्रस्तुत किए जाने पर राजस्व कर्मी द्वारा जांच प्रतिवेदन में स्वीकृति हेतु अनुशंसा किए जाने एवं दाखिल खारिज के प्राप्त मामलों में अधिकतम वाद में अस्वीकृत हेतु प्रस्ताव देने के कारण उनके विरुद्ध प्रपत्र 'क' गठन की अनुशंसा की गई है।
शैलेंद्र कुमार तत्कालीन राजस्व कर्मचारी हिलसा -सम्प्रति -अंचल कार्यालय, राजगीर (अनिवार्य सेवा निवृत्ति) के द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 एवं बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2012 के प्रावधानों के प्रतिकूल याचिका की अस्वीकृत दाखिल खारिज को पुनः याचिका प्रस्तुत किए जाने पर राजस्व कर्मचारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में स्वीकृति हेतु अनुशंसा किए जाने दाखिल खारिज के प्राप्त मामलों में अधिकतम वाद में अस्वीकृत हेतु प्रस्ताव देने एवं उपरोक्त मामलों में स्पष्टीकरण की मांग किए जाने पर जवाब नहीं देने के विरुद्ध प्रपत्र 'क' गठन की अनुशंसा की गई है ।
हिन्दुस्थान समाचार /प्रमोद
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रमोद पांडे
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