सुपौल लोक शिकायत निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्य में अव्वल

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सुपौल लोक शिकायत निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्य में अव्वल


सुपौल, 13 अगस्त (हि.स.)। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में सुपौल जिले ने जुलाई 2026 में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। निर्धारित मापदंडों और कार्य निष्पादन के आंकड़ों के आधार पर जारी रैंकिंग में सुपौल जिले को कुल 89.47 अंक प्राप्त हुए हैं।

जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि लोक शिकायतों के त्वरित एवं समयबद्ध निष्पादन के साथ-साथ विभिन्न निर्धारित मानकों में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग की गई है। सुपौल जिले ने निर्धारित समय-सीमा के अंदर 98.57 प्रतिशत परिवादों का निष्पादन कर 9.86 अंक प्राप्त किए। वहीं समीक्षित माह में निर्धारित समय के भीतर 99.79 प्रतिशत मामलों का निवारण करने पर जिले को 29.94 अंक मिले।

लोक प्राधिकार की उपस्थिति के मामले में भी जिले का प्रदर्शन बेहतर रहा और सुपौल ने 99.23 अंक प्राप्त किए। इसके अलावा निर्धारित समय-सीमा में प्रथम अपीलों के निष्पादन में जिले को 98.85 अंक, जबकि द्वितीय अपीलों के समयबद्ध निष्पादन में 98.45 अंक मिले।

इसी प्रकार जुलाई माह में शस्ति अधिरोपण एवं अनुशासनिक कार्रवाई के लिए 10 अंक तथा जिला स्तर पर आयोजित बैठकों की कार्यवाही अपलोड करने के लिए 5 अंक प्राप्त हुए।

अधिकारियों के अनुसार, लोक शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन, अपीलों के निपटारे और अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन में जिले के बेहतर प्रदर्शन के कारण सुपौल को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

इस उपलब्धि से जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मियों में उत्साह का माहौल है।

हिन्दुस्थान समाचार / विनय कुमार मिश्र

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