एसएसबी अधिकारियों और जवानों को दी गई कस्टम एक्ट की जानकारी

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एसएसबी अधिकारियों और जवानों को दी गई कस्टम एक्ट की जानकारी


अररिया 19 दिसम्बर(हि.स.)। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) 52वीं मुख्यालय में शुक्रवार को एसएसबी के अधिकारियों और जवानों को कस्टम एक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए कस्टम एक्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया।जिसमें एसएसबी के अधिकारियों और कानूनविदों के साथ कस्टम के अधिकारियों ने एसएसबी जवानों और अधिकारियों को जानकारी दी।एसएसबी 52वीं वाहिनी के कमांडेंट महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कानूनविदों ने जानकारी देते हुए बताया कि कस्टम एक्ट 1962, भारत का वह कानून है जो देश में वस्तुओं के आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क के मूल्यांकन, संग्रह और नियंत्रण से जुड़ा है। इसमें सीमा शुल्क अधिकारियों की शक्तियां, बंदरगाहों और हवाई अड्डों की नियुक्ति, ड्यूटी से छूट, और तस्करी रोकने के लिए प्रावधान शामिल हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित किया जा सके।कानून के उद्देश्यों के विभिन्न पहलुओं को लेकर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर

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