चरस तस्करी मामले में एक को चौदह वर्षों का कठोर कारावास

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चरस तस्करी मामले में एक को चौदह वर्षों का कठोर कारावास


पूर्वी चंपारण,19 जनवरी (हि.स.)। बिहार में मोतिहारी एनडीपीएस कोर्ट 2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में नामजद एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए चौदह वर्षों का कठोर कारावास एवं दो लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाए है। अर्थ दंड नहीं देने पर छहमाह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी। सजा पलनवा थाना के मुशहरवा निवासी स्व. जगदेव दास के पुत्र पन्नालाल दास को हुई। मामले में रामगढ़वा थाना के तत्कालिन थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने रामगढ़वा थाना कांड संख्या 21/2023 दर्ज कराते हुए कहा था कि 20 जनवरी 2023 को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नेपाल से मादक पदार्थ लेकर आ रहा है।

सूचना के आलोक में पुलिस टीम का एनएच -28 रामगढ़वा सेमरा चौक के समीप चौकन्ना हो गई। दोपहर करीब 3.20 बजे एक व्यक्ति अपने हाथ में भारी झोला लेकर आया। संदेश के आधार पर उसे हिरासत में लेकर जांच किया गया। जांच में उसके झोला से दस पॉकेट में रखा 5.72 किलो चरस बरामद किया गया। एनडीपीएस वाद संख्या 25/2023 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर गवाही कराई थी। न्यायाधीश ने अभियुक्त को धारा 20(बी)ii(सी) 23(सी) एनडीपीएस में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है।

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हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार

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