महावीरी झंडा मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट, ड्रोन और सीसीटीवी से होगी जुलूस की निगरानी

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महावीरी झंडा मेले को लेकर प्रशासन अलर्ट, ड्रोन और सीसीटीवी से होगी जुलूस की निगरानी


सीवान, 02 सितंबर (हि.स.)। आगामी महावीरी झंडा मेला एवं पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को अंबेदकर भवन के संवाद कक्ष में जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था बिगाड़ने, उपद्रव करने अथवा अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जुलूस निकालने वाले लाइसेंसधारियों को निर्धारित शर्तों का हर हाल में पालन करना होगा। लाइसेंसधारी पूरे जुलूस के दौरान लाइसेंस और पहचान पत्र अपने पास रखेंगे तथा प्रशासन या पुलिस पदाधिकारी द्वारा मांगने पर उसे दिखाएंगे। जुलूस को लाइसेंस में निर्धारित तिथि, समय और मार्ग के अनुसार ही निकाला जाएगा।

जुलूस में सामान्य लाउडस्पीकर के अलावा डीजे और आर्केस्ट्रा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तलवार, भाला, बरछी, फरसा, कुल्हाड़ी, कटार, हॉकी स्टिक, प्लास्टिक पाइप सहित घातक अथवा आपत्तिजनक हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी स्थान पर आतिशबाजी भी नहीं की जा सकेगी। जुलूस को निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं रुकने की अनुमति नहीं होगी तथा सड़क और राजमार्ग के सामान्य आवागमन में बाधा नहीं पहुंचाने का निर्देश दिया गया है।

प्रशासन ने राजनीतिक व्यंग्य वाले पोस्टर, नारे, स्लोगन, कार्टून अथवा राजनीतिक उद्घोषणा पर भी रोक लगायी है। जुलूस में पहचानयुक्त स्वयंसेवक रखने और समिति की ओर से पूरे जुलूस की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया गया है। किसी व्यक्ति को चेहरा ढककर जुलूस में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। जुलूस समाप्त होने के बाद मार्ग पर कोई अवशेष या सामान नहीं छोड़ने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि पर्व को लेकर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है।

सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी एवं जवान अपने निर्धारित स्थल पर कार्यक्रम से कम से कम दो घंटे पहले पहुंचेंगे। महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थलों पर उनकी मौजूदगी की जांच जिला नियंत्रण कक्ष से की जाएगी। बिजली, पेयजल, साफ-सफाई, अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था और अग्निशमन दस्ता की व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। ड्रॉप गेट और नाका पर रोको-टोको अभियान चलाने के साथ ड्रोन, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी से जुलूस की निगरानी होगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि बेहतर सजावट, अनुशासन और समाज को सकारात्मक संदेश देने वाली जुलूस या झांकी को जिला प्रशासन सम्मानित करेगा। शराब, ताड़ी, गांजा सहित किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नशे की हालत में पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के साथ आयोजनकर्ता पर भी कार्रवाई होगी। आपात स्थिति में जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के दूरभाष नंबर 06154-242000 पर संपर्क किया जा सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Amar Nath Sharma

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