शराब तस्करी के मामले में तीन को पांच पांच साल एवं एक को आठ साल की साल

शराब तस्करी के मामले में तीन को पांच पांच साल एवं एक को आठ साल की साल
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शराब तस्करी के मामले में तीन को पांच पांच साल एवं एक को आठ साल की साल


-चारो आरोपी को एक एक लाख रुपये का अर्थदंड

पूर्वी चंपारण,19 जनवरी(हि.स.)। जिला सत्र न्यायाधीश सह एक्साइज के विशेष न्यायाधीश प्रथम सीमा भारती ने शराब तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपी को दोषी करार दिया है तथा तीन आरोपी को पांच पांच साल का सश्रम कारावास एवं एक एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने एक आरोपी को आठ साल की सश्रम कारावास सहित एक लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।

गौरतलब हो कि 24 फरवरी 23 को पीपरा कोठी थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने पीपरा कोठी ओवरब्रिज के पास दिल्ली से आ रही तेजस ट्रेवल्स का बस रजिस्ट्रेशन नंबर 2GJ03BW9700 की तलाशी ली। इस दौरान चालक के सीट के पास एवं केविन से कुल 151 लीटर शराब बरामद किया गया एवं शिवहर पिपराही छतौनी विशुनपुर निवासी अजीत कुमार सिंह, सुपौल सुखचक निवासी अभिन्नदन कुमार, समैया निवासी चालक दीपक कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया गया।

चालक स्वीकारोक्ति बयान में शराब मुजफ्फरपुर सकरा थाना निवासी प्रताप कुमार सिंह होना बताया जिसके आधार पर एक्साइज एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर चारों आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई किया गया। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है।

हिन्दुस्थान समाचार/आनंद प्रकाश/चंदा

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