शादी की नियत से अपहरण मामले में एक को सात वर्षों का सश्रम कारावास

शादी की नियत से अपहरण मामले में एक को सात वर्षों का सश्रम कारावास
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शादी की नियत से अपहरण मामले में एक को सात वर्षों का सश्रम कारावास


पूर्वी चंपारण,19 दिसम्बर (हि.स.)। षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजाराम संतोष कुमार ने शादी की नियत से अपहरण मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त को सात वर्षों का सश्रम कारावास व पचास हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

सजा कोटवा थाना के रोहुआ निवासी सोनू कुमार को हुई। मामले में लड़की के पिता ने कोटवा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सोनू को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि 11 नवम्बर 2021 को उसकी पुत्री की शादी के नियत से नामजद अभियुक्त अपहरण कर लिया तथा उसकी यौन शोषण करता रहा। बाद में उसकी पुत्री काफी कमजोर हो गई तथा इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

पॉक्सो वाद संख्या-23/2022 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक मणि कुमार ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है।

हिन्दुस्थान समाचार/आनंद प्रकाश/गोविन्द

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