वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और न्याय तक पहुंच पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

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वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और न्याय तक पहुंच पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित


वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और न्याय तक पहुंच पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित


सुपौल, 01 अक्टूबर (हि.स.)। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान एवं अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति, बीरपुर के समन्वय से बुधवार को बीरपुर न्यायालय परिसर में “वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, कल्याण एवं न्याय तक पहुंच” विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम-सह-विधिक सहायता एवं सुविधा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के साथ स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बैंकिंग एवं साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल राजेश कुमार बच्चन ने की। मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति, बीरपुर विनय शंकर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अमित गौरव, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव सुरभि सिंघानिया, मुंसिफ-सह-न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी विकास कुमार एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रमीजुर रहमान उपस्थित रहे। इसके अलावा बीरपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण रैन, सचिव एस.पी. मंडल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, बैंक प्रतिनिधि, अधिवक्तागण, पैनल अधिवक्ता, पारा विधिक स्वयंसेवक तथा बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष राजेश कुमार बच्चन ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ पौधरोपण किया। पौधरोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ समाज में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनकी सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेश कुमार बच्चन ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज के अनुभव और ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना तथा उन्हें न्याय एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार की समस्या या उत्पीड़न की स्थिति में विधिक सहायता लेने की अपील की।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति, बीरपुर विनय शंकर ने वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध विधिक संरक्षण और न्याय तक उनकी सुगम पहुंच के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी परामर्श तथा विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए उपलब्ध विभिन्न माध्यमों की जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अमित गौरव ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आर्थिक अथवा अन्य कारणों से कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निःशुल्क कानूनी सलाह, सहायता और आवश्यकतानुसार विधिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति अथवा पैनल अधिवक्ताओं से संपर्क करने की अपील की।

कार्यक्रम के दौरान बैंक प्रतिनिधियों ने वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित बैंकिंग के संबंध में जागरूक किया। एटीएम एवं डेबिट कार्ड, ओटीपी, पिन, यूपीआई और ऑनलाइन लेन-देन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी देते हुए वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए गए।

कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ उन्हें न्याय, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक सहायता और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक सेवाओं से जोड़ना रहा। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ नागरिकों ने इस प्रकार के जागरूकता एवं सुविधा शिविर के आयोजन की सराहना करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति के प्रति आभार व्यक्त किया।

हिन्दुस्थान समाचार / विनय कुमार मिश्र

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