विक्रेता एवं दानकर्ता के नाम से जमाबंदी होने की स्थिति में ही संबंधित भूमि का होगा निबंधन
कटिहार, 28 फरवरी (हि.स.)। जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में पूर्व से सृजित जमाबन्दी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकवा एवं लगान को अद्यतन करने, पारिवारिक बटवारा हेतु वंशावली शिविर लगाकर निष्पादित कराने को लेकर जिला स्तरीय संबंधित वरीय पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक की।
बैठक में जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, संबंधित पदाधिकारियों व सभी अंचलाधिकारी को उच्च न्यायालय के पारित आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन करने, पूर्व से सृजित जमाबन्दी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकवा एवं लगान को अद्यतन करने, पारिवारिक बटवारा हेतु वंशावली शिविर लगाकर निष्पादित कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारी को शिविर के आयोजन हेतु अपने स्तर से एक माह का हल्कावार रोस्टर तैयार कर हल्का मुख्यालय में प्रचार प्रसार कराते हुए चिन्हित स्थल यथा- पंचायत भवन, ग्राम कचहरी एवं सामुदायिक भवन इत्यादि स्थलों पर सप्ताह में कम से कम तीन दिन यथा मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को शिविर का आयोजन सुनिश्चित करते हुए भूमि से संबंधित कार्यों का निष्पादित कराने, शिविर में राजस्व से संबंधित किये जा रहे कार्यों का राजस्व अधिकारी से पर्यवेक्षण कराने, फरिकानों के स्वघोषित वंशावली के साथ बंटवारानाम(शेड्यूल) आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित अंचलाधिकारी को ऑनलाइन दाखिल खारिज करने, आपसी बँटवारानामा के आधार पर प्राप्त दाखिल-खारिज आवेदन को फिफो के प्रावधान से अलग करते हुए प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जिला पदाधिकारी के साथ अपर समाहर्ता, प्रभारी पदाधिकारी जिला भू-अर्जन प्रशाखा, जिला कृषि पदाधिकारी, सभी अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी के साथ अन्य जिला व अंचल स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
हिन्दुस्थान समाचार/विनोद/चंदा
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