मतगणना को लेकर जिले में चार जून तक धारा 144 लागू
कटिहार, 02 जून (हि.स.)। लोकसभा आम चुनाव की 04 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने के आदेश जारी किया है।
यह आदेश एक जून से चार जून तक प्रभावी रहेगा। उक्त अवधि में सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं होगा। किसी भी प्रकार का विजय जुलूस/जुलूस, सभा, धरना या प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होगी।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चार जून के मतगणना समापन तक ध्वनि-विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगें।
अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियार का प्रदर्शन भी वर्जित रहेगा। परन्तु यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी व निर्वाचन कर्मियों, सैनिकों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन, किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़कायेंगे।
यह आदेश शादी, बारात, धार्मिक अनुष्ठान, पारिवारिक समारोह, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी व पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
हिन्दुस्थान समाचार/विनोद
/गोविन्द
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