सारण में हत्या के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

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सारण, 26 अगस्त (हि.स.)। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और चार्जशीट के आधार पर व्यवहार न्यायालय के ए डी जे बारह छपरा अंजनी कुमार गोंड की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मामला मढौरा थाना कांड संख्या 344/16 से संबंधित है। न्यायालय ने प्राथमिकी आरोपित पशुराम राय बरढहिया टोला पिपरपाती, थाना मढौरा निवासी को धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत दोषी पाया।

अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का भुगतान न करने पर अभियुक्त को 06 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में सरकारी वकील दयानंद राय द्वारा पुलिस की तरफ से पैरवी की गई थी।

हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार

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