सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु चालकों का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

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सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु चालकों का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित


सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु चालकों का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित


सुपौल, 23 मई (हि.स.)। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं राज्य सरकार की सड़क सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं के आलोक में शनिवार को जिला परिवहन कार्यालय द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों पर आधारित एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 43 चालकों ने भाग लिया, जिनमें 42 निजी वाहन चालक एवं 01 सरकारी वाहन चालक शामिल थे।

कार्यक्रम का आयोजन सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, सुरक्षित एवं जिम्मेदार ड्राइविंग व्यवहार को बढ़ावा देने तथा आम नागरिकों, विशेषकर पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला परिवहन पदाधिकारी डॉ संजीव कुमार सजन्न के मार्गदर्शन में विभागीय पदाधिकारियों एवं नामित प्रशिक्षकों द्वारा संचालित किया गया।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसमें यातायात संकेतों की पहचान एवं अनुपालन, सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार, निर्धारित गति सीमा का पालन, सीट बेल्ट एवं हेलमेट के अनिवार्य उपयोग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग से होने वाले जोखिम, ओवरस्पीडिंग के दुष्परिणाम, रात्रिकालीन एवं खराब मौसम में सुरक्षित वाहन संचालन के उपायों पर विशेष बल दिया गया।

इसके अतिरिक्त “राइट ऑफ वे” की अवधारणा, पैदल यात्रियों की प्राथमिकता, विद्यालय क्षेत्रों में सावधानीपूर्वक वाहन संचालन, सड़क दुर्घटना की स्थिति में चालक की कानूनी एवं मानवीय जिम्मेदारियां, “गुड सेमेरिटन” प्रावधान, प्राथमिक उपचार तथा दुर्घटना के उपरांत अपनाई जाने वाली आवश्यक प्रक्रियाओं के संबंध में भी प्रतिभागियों को जागरूक किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में आधुनिक वाहन तकनीकों जैसे एबीएस, एडीएएस, जीपीएस, वीएलटीडी एवं एसएलडी प्रणाली की उपयोगिता तथा सुरक्षित वाहन संचालन में उनकी भूमिका के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। साथ ही सड़क सुरक्षा संबंधी पुस्तिकाएं एवं जागरूकता सामग्री का वितरण भी किया गया।

एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश के आलोक में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी चालकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹200 प्रदान किए जाने का प्रावधान है, जो संबंधित चालकों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी।

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एक चालक ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम से न केवल वाहन संचालन में व्यवहारिक सुविधा एवं दक्षता प्राप्त होती है, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम चालकों को अनुशासित एवं सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करते हैं।

कार्यक्रम के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। जागरूक एवं प्रशिक्षित चालक सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा सुरक्षित यातायात व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चालकों से यातायात नियमों के शत-प्रतिशत अनुपालन एवं सड़क सुरक्षा के प्रति समाज में सकारात्मक संदेश प्रसारित करने की अपील भी की गई।जिला परिवहन कार्यालय द्वारा बताया गया कि बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के निर्देश पर जिले में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिकाधिक चालकों को प्रशिक्षित कर सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाई जा सके।

यह पहल माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के “सबका सम्मान – जीवन आसान” के संकल्प के अनुरूप सड़क सुरक्षा संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार / विनय कुमार मिश्र

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