नाबालिग से दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास

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कटिहार, 24 मार्च (हि.स.)। कटिहार के पॉक्सो कोर्ट ने जमुई से अगवा 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और जबरन निकाह मामले में तीन आरोपिताें को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपिताें में कटिहार शहरी क्षेत्र के मोफरगंज निवासी मोहम्मद इमरान उर्फ चांद, मोहम्मद आफताब अंसारी और मोहम्मद सद्दाम हुसैन शामिल हैं। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी।

पीड़िता को 6 लाख रुपये का प्रतिकर मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। यह मामला जमुई के अलीगंज से 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और कटिहार में 23 दिन तक दुष्कर्म का है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लड़की को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश्वर दुबे ने 37 पेज के फैसले में तीनों को सजा सुनाई। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने तीनों को मृत्यु दंड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि उसे अलीगंज से अगवा कर कटिहार ले जाकर दुष्कर्म किया गया और जबरन निकाह किया गया। उसे 23 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और प्रतिबंधित मांस खिलाया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लड़की को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

इस मामले में पुलिस ने 2 महीने में स्पीडी ट्रायल पूरा किया और कोर्ट ने 24 मार्च को सजा सुनाई।

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हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह

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