प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट के लिए जन जागरूकता जरूरी
-जिला प्रोबेशन कार्यालय परिसर में कार्यशाला
पूर्वी चंपारण,29 जून(हि.स.)। जिला प्रोबेशन कार्यालय परिसर में प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट 1958 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर कार्यालय प्रधान शंभू मंडल, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी और सिकरहना के कार्यालय प्रधान, प्रतिभा कुमारी, प्रोबेशन पदाधिकारी, विजय कुमार राय, प्रोबेशन पदाधिकारी मौजूद थे।
कार्यशाला की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेश कुमार दूबे ने किया। इस अवसर पर न्यायिक दंडाधिकारी राजेश कुमार वर्णवाल और जिला अभियोजन पदाधिकारी, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, अधीक्षक केन्द्रीय कारा सहित कई अधिवक्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट 1958 के विभिन्न प्रावधानों एवं बिहार प्रोबेशन नियमावली 1959 के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी शंभू मंडल द्वारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट 1958 के विविध प्रावधानों का लाभ अभियुक्त द्वारा कैसे लिया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा की गई।
बताया गया कि वर्तमान समय में काराओं में बढ़ रही समस्या को दूर करने में भी इस अधिनियिम का उपयोग किया जा सकता है। सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि इस एक्ट के लाभ के संबंध में जन जागरूकता की आवश्यकता है। लिहाजा कार्यशाला का आयोजन समय समय पर पंचायत स्तर भी किया जाना चाहिए। प्रतिभा कुमारी प्रोबेशन पदाधिकारी एवं विजय कुमार राय, प्रोबेशन पदाधिकारी द्वारा प्रोबेशन रिपोर्ट एवं उसकी महता पर चर्चा की गई। परिचर्चा का समापन प्रतिभा कुमारी प्रोबेशन पदाधिकारी सिकरहना द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।
हिन्दुस्थान समाचार/आनंद प्रकाश/गोविन्द
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