पांच जून तक निषेधाज्ञा लागू : डीएम
सहरसा,03 जून (हि.स.)। लोकसभा आम निर्वाचन के लिए लोकसभा सदस्य का मतगणना मंगलवार को निर्धारित है। इसके निमित सीआरपीसी की धारा 144 के अधीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी ने शाति व्यवस्था के लिए मंगलवार से पांच जून तक निषेधाज्ञा लागू किया है।इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्यिों के विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित की जायेगी।
इस अवधि में किसी भी प्रकार की सभा,विजय जुलूस, धरना या प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा।यह आदेश बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगी।कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी-भाला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेंगे।
यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं मतगणना कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी, मतगणना कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा।वही यह निषेधाज्ञा आदेश उन सिक्ख समुदाय पर लागू नहीं होगा जो धार्मिक कारणों से कृपाण लेकर चलते हैं एवं वैसे नेपाली जो खुखरी लेकर चलते हैं।
इस दौरान किसी प्रकार के जुलुस प्रतिबंधित रहेगा एवं कोई भी ऐसा भाषण, प्रदर्शन नहीं करेंगे एवं ऐसा कार्य संचालित नहीं करेंगे। जिससे सामाजिक, राजनैतिक एवं जातीय व साम्प्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचे।जिससे विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो।
हिन्दुस्थान समाचार/अजय/चंदा
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