पटना जिला अंतर्गत सभी निर्वाचन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू
पटना, 5 नवंबर (हि.स.)। जिला दंडाधिकारी द्वारा बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत पटना जिला अंतर्गत सभी निर्वाचन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार-प्रसार का कार्य नहीं किया जाएगा। किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी तरह की राजनैतिक पार्टी एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों का स्थायी, अस्थायी कार्यालय नहीं खोला जाएगा। किसी मतदान केन्द्र अवस्थान, परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने की स्थिति में भी किसी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी के द्वारा इन मतदान केन्द्रों हेतु इनमें से किसी भी मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में मतदान कार्यालय नहीं खोला जाएगा।
प्रशासन ने कहा है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर बीएनएसएस की धारा 163 एवं बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुरभित दत्त

