अनुमंडल अस्पताल परिसर में खड़े निजी एम्बुलेंस की जांच, छह वाहनों को 79,100 रुपये का जुर्माना

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अनुमंडल अस्पताल परिसर में खड़े निजी एम्बुलेंस की जांच, छह वाहनों को 79,100 रुपये का जुर्माना


अररिया 27 अक्टूबर(हि.स.)।

फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल परिसर में निजी एम्बुलेंस वाहनों के अनाधिकृत पड़ाव और नियमों के विरुद्ध संचालन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने जांच अभियान चलाया है।

जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकिशोर कुमार के संयुक्त नेतृत्व में जिला परिवहन कार्यालय की टीम ने निजी एम्बुलेंस वाहनों की जांच की।

इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर छह एम्बुलेंस वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 79 हजार 100 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया।

जांच अभियान के दौरान एम्बुलेंस वाहनों के वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की पड़ताल की गई। इसके अलावा अस्पताल परिसर में अनाधिकृत पार्किंग, वाहनों के व्यावसायिक उपयोग तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की भी जांच की गई। जांच के दौरान सामने आए अनियमितताओं के आधार पर संबंधित छह वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की संशोधित धाराओं के तहत जुर्माना निर्धारित किया गया।

मौके पर मौजूद एसडीएम अभय कुमार तिवारी ने बताया कि प्रशासन की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थान परिसर में निजी एम्बुलेंस वाहनों के अनधिकृत जमावड़े और नियम विरुद्ध संचालन पर अंकुश लगाना है। साथ ही अस्पताल परिसर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और इलाज के लिए आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को होने वाली परेशानियों को दूर करना भी अभियान का उद्देश्य है।एसडीएम ने सभी एम्बुलेंस संचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के आवश्यक दस्तावेज वैध रखें तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए ही वाहनों का संचालन करें। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन संचालकों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर

Livevns.news Desk
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