दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की सश्रम कारावास के साथ 55 हजार के जुर्माने की सजा,दो फरार घोषित
अररिया, 11दिसंबर(हि.स.)। अररिया सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट अजय कुमार की न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष की सश्रम कारावास और विभिन्न धाराओं में कुल पचपन हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई।साथ ही न्यायालय ने पीड़िता के लिए विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत पाँच लाख रुपये का प्रतिकर देने का भी अपने आदेश में दिया।न्यायालय ने यह सजा विशेष पॉस्को वाद संख्या 06/2018 सिकटी थाना कांड संख्या 143/2017 में सुनवाई करते हुए मुक्करर किया ।
सजा पाए जाने वाले दोषी सिकटी के सालगुड़ी का रहने वाला मो. मुस्लिम पिता - स्वर्गीय लतिफुर रहमान है। प्राथमिकी पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमे उन्होंने 30 मई 2017 की रात्रि करीब 9 बजे 15 वर्षीया नाबालिग पुत्री का अपहरण कर बलात्कार की घटना को अंजाम देने की बात कही थी।जिसमें सूचक ने दोषी मुस्लिम के अलावा सिकटी थाना क्षेत्र के ही पड़रिया के कालू चौक वार्ड संख्या 11 के रहने वाले मो. सज्जाद, पिता - सुलेमान को भी नामजद अभियुक्त बनाया था।परंतु पुलिस ने अनुसंधान कर एक अन्य अप्राथमिकी अभियुक्त पड़रिया के मो. गुलाम रसूल उर्फ गुलाम मुस्तफ़ा, पिता - मुख्तार के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया।
न्यायालय में विचारण के क्रम में मो.सज्जाद और गुलाम रसूल उर्फ गुलाम मुस्तफ़ा न्यायालय से बराबर अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय ने फरार घोषित कर दिया।न्यायालय ने दोषी मो. मुस्लिम को भादवि की धारा -363 में पाँच साल की सश्रम कारावास के साथ -साथ पांच हजार रुपये के अर्थदंड, धारा - 366(A) में सात साल तक की सश्रम कारावास के साथ -साथ दस हजार रुपये के अर्थदंड, और 376 (D) में बीस साल तक की सश्रम कारावास के साथ - साथ पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/चंदा
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