खान ग्लोबल स्टडीज मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज, कार्यालय पर चस्पा किया नोटिस

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खान ग्लोबल स्टडीज मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज, कार्यालय पर चस्पा किया नोटिस


पटना, 14 जून (हि.स.)। पटना के चर्चित कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े विवादित मामले में पुलिस ने जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रविवार को संस्थान के कार्यालय पर नोटिस चस्पा किया। कदमकुआं थाना पुलिस का कहना है कि मामले में नामजद तीन लोग लगातार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें औपचारिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

कदमकुआं थाना कांड संख्या 410/26 की जांच के सिलसिले में पुलिस की एक टीम रविवार दोपहर खान ग्लोबल स्टडीज के कार्यालय पहुंची। वहां पुलिस ने अंकित कुमार पांडेय, अजीत कुमार और कन्हैया कुमार सिंह के नाम नोटिस चस्पा किया। नोटिस में कहा गया है कि संबंधित व्यक्तियों को पूछताछ के लिए कई बार बुलाया गया, लेकिन वे अब तक जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं।

पुलिस के अनुसार, इन लोगों को मौखिक सूचना देने के साथ-साथ लिखित नोटिस और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद उनकी ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच के लिए उनका बयान दर्ज किया जाना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर पत्थरबाजी और फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में खान सर ने आरोप लगाया था कि रौशन आनंद और उनके समर्थकों ने संस्थान पर हमला किया तथा फायरिंग की।

हालांकि बाद में सामने आए सीसीटीवी फुटेज की जांच में यह तथ्य सामने आया कि गोली खान सर के सुरक्षा गार्ड द्वारा चलाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद खान सर जांच एजेंसियों के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। हालांकि जिला अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।

दूसरी ओर, इसी मामले में नामजद रौशन आनंद को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। यदि वे जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है।------------

हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी

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