पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में अदालत ने 5 वर्षों के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सुनायी सजा

पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में अदालत ने 5 वर्षों के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सुनायी सजा
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पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में अदालत ने 5 वर्षों के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सुनायी सजा




किशनगंज,30अप्रैल(हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कुमार गुंजन की अदालत ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार गुंजन की अदालत ने छतरगाछ निवासी आरोपी तबरेज उर्फ मो. परवेज को पोक्सो अधिनियम की धाराओं में 5 वर्षों के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर दलीलें पेश की। मामले में पांच वर्ष पूर्व महिला थाना दर्ज मामले के तहत नाबालिग के साथ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था। इसी मामले में आरोपी के विरुद्ध अदालत में केस की सुनवायी चल रही थी। वही पीड़िता को सरकार की ओर से 1 लाख रुपये मुआवजा की राशि देने का भी आदेश निर्गत किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/धर्मेन्द्र/चंदा

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