पीट पीटकर हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास
पूर्वी चंपारण,21 जून(हि.स.)। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश प्रसाद ने पीट पीट कर हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड की राशि मृतक के आश्रितों को देय होगी।
सजा हरसिद्धि थाना के उज्जैन लोहियार निवासी अर्जुन यादव के पुत्र नरेश यादव को हुई। मामले में हरसिद्धि थाना के रामनगर गायघाट निवासी मृतक इंद्रदेव यादव की पतोहु ललिता देवी पति दिनेश यादव ने नरेश यादव सहित ग्यारह लोगों के विरूद्ध हरसिद्धि थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि 7 अगस्त 2022 की सुबह करीब 8 बजे नामजद लोग हरवे हाथियार से लैस होकर आए तथा उसके जमीन में जबरन घर बनाने लगे। उसके ससुर इंद्रदेव यादव रोकने गए तो सभी लोग उन्हें मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। बचाने गए वे स्वयं तथा उसके परिवार के आधा दर्जन लोगों को भी मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। गंभीर हालत में उसके ससुर को पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
मामले में गिरफ्तार अभियुक्त नरेश यादव के विरूद्ध पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध भी बाद में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया। अपर लोक अभियोजक सुभाष चंद्र यादव ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी। अन्य अभियुक्तों के वाद न्यायालय में लंबित है। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।
हिन्दुस्थान समाचार/आनंद प्रकाश/चंदा
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