नगरीय क्षेत्र में समाहित पैक्स भी धान अधिप्राप्ति कर सकेंगे

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पटना, 28 नवंबर (हि.स.)। नगर निकाय के रूप में अधिसूचित निबंधित कृषि साख समितियों के धान अधिप्राप्ति कार्य के संबंध में सहकारिता विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी किया है।

विभाग में पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नगर निकाय के क्षेत्र में समाहित पैक्सों की उपविधि में परिवर्तन कर उन्हें नगर निकाय कृषि साख समिति के रूप में निबंधित कर दिया गया हो तो वह अपने भौगोलिक क्षेत्र के अधीन धान अधिप्राप्ति कार्य कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि नगर निकाय क्षेत्र में आंशिक एवं पूर्ण रूप से आने वाले पैक्स का पुनर्गठन कर निबंधन नहीं कराया गया हो तो भी पूर्व से निबंधित पैक्सों द्वारा अपने भौगोलिक क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगर निकाय में शामिल क्षेत्र) के सभी किसानों से धान अधिप्राप्ति की जा सकेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी

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