गांजा तस्करी मामले में एक को पांच वर्षों का सश्रम कारावास

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गांजा तस्करी मामले में एक को पांच वर्षों का सश्रम कारावास


पूर्वी चंपारण,11 सितंबर (हि.स.)।एनडीपीएस कोर्ट -2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को पांच वर्षों की सश्रम कारावास एवं पचास हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए है। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा नेपाल परसा के अकरंगा मनवा थाना के बडेखा मौजा निवासी परमेश्वर भगत थारू को हुई। गुप्त सूचना पर एसएसबी के जवानों ने रक्सौल हरैया पिलर संख्या 393 के समीप 6 अगस्त 2022 को एक बाईक पर सवार दो युवक को संदेह पर पकड़ा। जांच के दौरान एक युवक के पास से 3.800 किलोग्राम गांजा बरामद हुए। वाद विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है।

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हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार

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