जोकीहाट के एक तकनीकी सहायक को सेवा से किया गया नियोजन मुक्त

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जोकीहाट के एक तकनीकी सहायक को सेवा से किया गया नियोजन मुक्त


अररिया 25 जुलाई(हि.स.)।

डीएम विनोद दूहन के आदेश के आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने आदेश जारी कर जोकीहाट प्रखंड में कार्यरत संविदा आधारित तकनीकी सहायक मो. अख्तर रेजा को सेवा से नियोजन मुक्त कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, जोकीहाट बीडीओ के रिपोर्ट में बताया गया कि मो. अख्तर रेजा, जो मूल रूप से सहरसा जिले के निवासी हैं, सलखुआ थाना कांड संख्या-105/26 में आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1-बी) ए, 26 एवं 35 के तहत 30 जून 2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उन्हें 30 जून की रात सहरसा जिले के सलखुआ थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया कि मो. अख्तर रेजा का संविदा आधारित नियोजन वर्ष 2020 में तकनीकी सहायक के पद पर किया गया था। नियोजन आदेश की शर्तों में स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यों में लापरवाही, असंतोषजनक कार्य निष्पादन अथवा निर्धारित शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में बिना पूर्व सूचना के नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा संविदा कर्मियों के लिए जारी मार्गदर्शिका में भी अनुशासनहीनता, असंतोषजनक सेवा तथा बिना सूचना 15 दिनों या उससे अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में सेवा समाप्त करने का प्रावधान है।कार्यालय अभिलेखों के अनुसार गिरफ्तारी की तिथि को मो. अख्तर रेजा द्वारा किसी प्रकार का अवकाश आवेदन भी प्राप्त नहीं है। प्राथमिकी एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई को सेवा शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए उन्हें पंचायती राज विभाग के अधीन तकनीकी सहायक के पद से तत्काल प्रभाव से नियोजन मुक्त कर दिया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर

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