कटिहार कोर्ट सख्त, केस डायरी जमा करने में लापरवाही पर जांच अधिकारी तलब

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कटिहार, 04 जुलाई (हि स.)। कटिहार व्यवहार न्यायालय ने लंबित आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय सुनील कुमार सिंह की अदालत ने केस डायरी समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नगर थाना (सहायक) के जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जांच अधिकारी को आगामी 8 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

यह मामला नगर थाना (सहायक) कांड संख्या 766/2024 एवं बी.पी. संख्या 572/2026 से जुड़ा है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए अद्यतन केस डायरी उपलब्ध कराने हेतु सबसे पहले 19 मई को पत्र भेजा था। इसके बाद 23 जून को एक स्मरण पत्र भी जारी किया गया था। दो बार पत्राचार के बावजूद जब केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई, तो अदालत ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे 8 जुलाई को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अद्यतन केस डायरी दाखिल करें तथा यह स्पष्ट करें कि न्यायालय के निर्देशों का पालन समय पर क्यों नहीं किया गया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित तिथि पर केस डायरी एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, तो संबंधित जांच अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित किया जा सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह

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