12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाएं अपना लंबित ट्रैफिक चालान

WhatsApp Channel Join Now
12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाएं अपना लंबित ट्रैफिक चालान


अररिया 07 सितम्बर(हि.स.)।

जिले के ऐसे वाहन स्वामी, जिनके ट्रैफिक एवं परिवहन से संबंधित चालान लंबे समय से लंबित हैं, उनके लिए अपने लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन कराने का एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध है। 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक चालानों के निष्पादन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समन्वय से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन स्वामी अपने लंबित ट्रैफिक ई-चालानों के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उनका निष्पादन करा सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों को लंबित चालानों से राहत प्रदान करने के साथ-साथ पुराने मामलों का सरल, पारदर्शी एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा लागू एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना के तहत पात्र लंबित चालानों के मामलों में निर्धारित शमन राशि में 50 प्रतिशत तक की राहत का प्रावधान किया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए सहायता एवं मार्गदर्शन काउंटर, चालान सत्यापन तथा भुगतान संबंधी आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित वाहन स्वामियों को प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं सहयोग भी मौके पर उपलब्ध कराया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन वाहन स्वामियों को अनावश्यक प्रतीक्षा से बचाने तथा पूरी प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के लिए इच्छुक वाहन मालिक जिला परिवहन कार्यालय में अपना पूर्व पंजीकरण करा सकते हैं।पूर्व पंजीकरण कराने वाले वाहन स्वामियों के लंबित चालानों का आवश्यक सत्यापन एवं निर्धारित प्रक्रिया पहले से पूरी की जाएगी। इससे राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन उन्हें लंबी कतार में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

जिला प्रशासन ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि अंतिम दिन की भीड़ एवं अनावश्यक प्रतीक्षा से बचने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में पूर्व पंजीकरण कराएं और राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने लंबित चालान का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन कराएं।

जिला पदाधिकारी विनोद दुहन ने जिले के वाहन स्वामियों से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम नागरिकों को लंबित मामलों के त्वरित समाधान का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने लंबित चालान की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर 12 सितंबर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित हों। अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी से अभियान को सफल बनाने के साथ-साथ जिले में लंबित चालानों के त्वरित निष्पादन में भी मदद मिलेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर

Share this story