राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को

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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को


अररिया, 23 फरवरी(हि.स.)।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार,नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,पटना के निर्देश के आलोक में आगामी 14 मार्च को अररिया सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से किया जाएगा,जिसमें अधिक से अधिक संख्या में सुलहनीय मामलों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रोहित श्रीवास्तव ने दी है।

डीएलएसए के सचिव ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर वन विभाग,विद्युत विभाग,माप तौल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के साथ ही बैंक से जुड़े मामलों के निष्पादन को लेकर विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है।उन्होंने बताया कि सुलहनीय वादों को चिन्हित करने एवं पक्षकारों को नोटिस निर्गत करने के लिए विधिक स्वयंसेवक की प्रतिनियुक्ति की गई है।प्रचार प्रसार के लिए कोर्ट परिसर सहित सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं।पंचायतों में पैनल अधिवक्ताओं के द्वारा जागरूकता कैंप के मदद से ग्रामीणों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी जा रही है।

डीएलएसए सचिव श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामले,समझौता ज्ञापन के बाद के मामले,धारा 138 के अंतर्गत एनआई से जुड़े मामलों,बैंक वसूली,मोटर दुर्घटना दावो के मामले,समझौता योग्य यातायात चालान,श्रम विवाद,वैवाहिक विवाह,पारिवारिक विवाद,भूमि अधिग्रहण के बाद के मामले,सेवा संबंधित पेंशन से जुड़े मामलों,हाईकोर्ट,डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अन्य विभिन्न प्राधिकरण के समक्ष राजस्व और अन्य सहायक मामले,बिजली पानी से जुड़े मामलों के साथ सुलह योग्य दीवानी मामलों का निबटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर

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