मोतिहारी कोर्ट ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की जमानत याचिका किया खारिज

मोतिहारी कोर्ट ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की जमानत याचिका किया खारिज
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मोतिहारी कोर्ट ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की जमानत याचिका किया खारिज


पूर्वी चंपारण,05 दिसबंर(हि.स.)। मोतिहारी कोर्ट ने सीवान के दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया। चौदहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। ओसामा के विरूद्ध नगर थाना में दर्ज कांड में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र देव ने पक्ष रखा और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक दिग्विजय नारायण सिन्हा ने पक्ष रखा।

उल्लेखनीय है कि मोतिहारी नगर थाना में ओसामा पर उनके बहनोई के चचेरे भाई ने जमीन विवाद में फायरिंग करने, तोड़फोड़ करने और एक करोड़ रंगदारी मांगने का कांड दर्ज कराया था। जिस मामले में सीवान पुलिस ने मोतिहारी कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीते एक नवंबर को पेश किया था।

रिमांड के बाद सीवान पुलिस ओसामा को वापस ले गई थी, ओसामा शहाब और घटनास्थल से जब्त जेसीबी के मालिक अशरफ चांद की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जिसकी सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने उक्त जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/आनंद प्रकाश/चंदा

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